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जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली । दो सीटों से चुनाव लड़ने वालों पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया है। आयोग ने विधि मंत्रालय को चुनाव सुधारों से संबंधित अपनी सिफारिश में एक उम्मीदवार के दो सीटों पर चुनाव लड़ने के अधिकार को वोटरों के साथ अन्याय बताया है।
आयोग ने सुझाव दिया है कि इस व्यवस्था को हतोत्साहित करने के लिए सरकार कम से कम इतना करे कि खाली हुई सीट पर उपचुनाव का खर्च संबंधित उम्मीदवार से वसूला जाए। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि उम्मीदवार को दो सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत देना मतदाताओं के साथ अन्याय है। क्योंकि दोनों सीटों पर जीत की स्थिति में उम्मीदवार एक सीट छोड़ता है। इस कारण उस क्षेत्र के मतदाताओं को दोबारा मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेना पड़ता है।