जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने रेलवे एक्सीडेंट में मिलने वाले मुआवजे की रकम को दोगुना कर दिया है. रेलवे बोर्ड ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. फिलहाल रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये दिए जाते हैं जिसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है.
दुर्घटना में विकलांगता आने वाले मुआवजे की धनराशि में बढ़ोतरी की गई है. रेल दुर्घटना में बढ़ी हुई मुआवजा राशि 1 जनवरी 2017 से लागू मानी जाएगी. रेल दुर्घटना में मुआवजा राशि को बढ़ाये जाने के संबंध में ऐसा कहा जा रहा है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है. रेलवे के कालापन के मुताबिक हाल ही में रेल एक्सीडेंट के मामले में अदालत की ओर से टिप्पणी की गई थी कि रेलवे को रेल दुर्घटना की मुआवजा राशि बनाए जाने पर विचार करना चाहिए.
अदालत की इस टिप्पणी के बाद रेलवे बोर्ड ने मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने के संबंध में जरुरी कदम उठाएं और इसके लिए अपने नियमों में भी बदलाव किया है. रेलवे की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन में रेल हादसे और इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में मुआवजा संशोधन 2016 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अब इसके उपनियम में बदलाव करके उसमें लिखी चार लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया है. नई मुआवजा राशि संबंधी नियम 1 जनवरी 2017 से लागू माने जाएंगे.
लेकिन रेलवे ने यह भी कहा है की मुआवजे से जुड़े बाकी नियम कानून पहले की तरह ही बने रहेंगे यानी मुआवजा उन रेल यात्रियों को ही मिलेगा जो टिकट लेकर यात्रा कर रहे हो. रेलवे बोर्ड के मुताबिक अगर रेल हादसे में किसी पैसेंजर के दोनों हाथ और पैर कट जाते हैं तो उस हालत में भी प्रभावित रेल यात्री को 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसी तरह अगर किसी रेल यात्री का अंगूठा कट जाता है तो उसके लिए 2 लाख 40 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
वहीं रेल हादसे में अगर किसी रेल यात्री की एक हाथ की चार उंगलियां कट जाती हैं तो उस हालत में संबंधित व्यक्ति को 1 लाख 60 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. संशोधित नियमों के मुताबिक सबसे कम मुआवजा 64000 हजार रुपये का है. यह मुआवजा उस यात्री को दिया जाएगा जिस यात्री की बड़ी हड्डी हयूमेल्स, रेडियस, अलना टूटी है तो उस हालत में जख्मी व्यक्ति को 64 हजार का मुआवजा मिलेगा.