जनजीवन ब्यूरो / हेग । कुलभूषण जाधव की फांसी पर हेग स्थित अतरराष्ट्रीय कोर्ट(आईसीजे) ने भारत और पाकिस्तान की दलीलें सुनने के बाद भारत के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है। 11 जजों की बैंच के सदस्य जस्टिस रॉनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आता तब तक फांसी पर रोक लगी रहेगी। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर पाकिस्तान यह फैसला नहीं मानता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आईसीजे में भारत की जीत के बाद भारत के वकील हरीश साल्वे का कद और बढ़ गया है।
कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसर एक्सेस दे ताकी वो कानूनी मदद ले सके। इसके बाद अब भारतीय उच्चायुक्त कुलभूषण से मिल सकेंगे। कोर्ट के फैसले के चलते अगस्त में जाधव को दी जाने वाली फांसी पर रोक लग गई है।
उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों वियना संधि से बंधे हैं और भारत ने इसी के तहत अपील की है। कुलभूषण को गिरफ्तार करना विवादित मुद्दा है। जस्टिस रॉनी ने पाक के दावे का खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार है।
कोर्ट ने भारत के पक्ष को मानते हुए कहा कि भारत ने कुलभूषण को अपना नागरिक माना और उससे मिलने की अपील की लेकिन पाकिस्तान कुलभूषण को कउंसलर हेल्प देने में असफल रहा। कुलभूषण को कानूनी मदद मिलनी चाहिए। वियना संधि के तहत आतंक और जासूसी के मामलों की सुनवाई कर सकती है कोर्ट।
काउंसलर मुद्दे पर पाक को झिड़की आईसीजे के 11 जजों ने जाधव की मौत की सजा पर फैसला दिया है। जज रॉने अब्राहम ने फैसला सुनाते समय साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही विएना संधि के पक्ष हैं। आईसीजे ने इस बात का जिक्र भी कि भारत ने कई बार जाधव को काउंसलर मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया। जज अब्राहम का कहना था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही विएना संधि को मानते हैं और इसलिए पाकिस्तान को भारत की काउंसलर मुहैया कराने की मांग को मान लेना चाहिए था। जासूस नहीं है जाधव जासूस नहीं है जाधव पाकिस्तान अब तक अंतराष्ट्रीय मंच पर जाधव को भारत का जासूस कहता आया और आईसीजे ने इसे भी मानने से साफ इनकार कर दिया। आईसीजे ने साफ-साफ कहा कि अभी तक इस बात के सुबूत नहीं हैं कि जाधव भारत का जासूस है। पाक का विरोध खारिज पाक का विरोध खारिज जज अब्राहम ने कहा कि भारत ने जो भी आरोप लगाए हैं वे सभी विएना संधि के तहत आते हैं। ऐसे में जज ने पाकिस्तान के विरोध भी खारिज कर दिया और कहा कि भारत को अपील करने का पूरा अधिकार है। वीडियो चलाने की अनुमति नहीं वीडियो चलाने की अनुमति नहीं पाकिस्तान को 15 मई को उस समय बड़ा झटका लगा था जब उसने आईसीजे से उस वीडियो को चलाने की अनुमति मांगी थी जिसमें कथित तौर पर जाधव का कुबूलनामा था। लेकिन आईसीजे ने इस वीडियो को चलाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट के पास पूरा अधिकार कोर्ट के पास पूरा अधिकार आईसीजे ने पाक को साफ कर दिया कि उसे इस बात को तय करने की जरूरत नहीं है कि विएना संधि के तहत द्विपक्षीय संबंधों पर अधिकारों को रोकती है या नहीं। द्विपक्षीय समझौते कभी भी कोई सीमा नहीं होते हैं। कोर्ट के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वह दोनों पक्षों के विवादों को सुने।