जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुक्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 14 के खिलाफ सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष सुनवाई अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया है। पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव के अलावा पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा जिंदल स्टील एंड पावर लि. तथा जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि. समेत पांच कंपनियों के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 12-बी (आपराधिक साजिश) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत ये आरोप-पत्र दाखिल किये गये हैं।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर की अदालत इस आरोप-पत्र पर बृहस्पतिवार को इस पर विचार करेगी।
मामला झारखंड के बीरभूम जिले में स्थित अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक के 2008 में आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है। इसका आवंटन जिंदल समूह की कंपनियों जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) तथा गगन स्पांजी आयरन प्राइवेट लि. (जीएसआईपीएल) को किया गया था।
सीबीआई के आरोपपत्र में छह अन्य नाम- ज्ञान स्वरूप गर्ग, सुरेश सिंघन, राजीव जैन, गिरीश कुमार सुनेजा, आर के सर्राफ तथा के रामकृष्ण प्रसाद हैं।
10 लोगों के अलावा मामले में जेएसपीएल, जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि., गगन इंफ्राएनर्जी लि., नई दिल्ली एक्जिम प्राइवेट लि. और सौभाग्य मीडिया लि. के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किये गये हैं।
सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने आरोपपत्र में यह कहा है कि जिंदल समूह की कंपनियों ने 2008 में कोयला ब्लाक हासिल करने के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।