जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को साफ तौर पर कहा कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। साथ ही नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी।
टैक्स बोर्ड ने साफ किया कि ऐसे लोगों का पैन रद्द नहीं किया जाएगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। सीबीडीटी ने तीन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में अपनी राय रखी।
आदेश के मुताबिक, ‘1 जुलाई, 2017 को जिन लोगों के पास पैन नंबर होगा और यदि वे आधार धारक हैं या उसके योग्य हैं तो उन्हें पैन को इससे जोड़ने के लिए टैक्स अथॉरिटीज को आधार नंबर देना होगा।’
सीबीडीटी ने आधार कार्ड न बनवा पाने वाले लोगों के लिए कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन लोगों को ही आंशिक राहत दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पैन रद्द नहीं किए जाएंगे और उन्हें आधार कार्ड बनवाने का मौका दिया जाएगा।’