जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को याचिका खारिज कर देने के बाद मध्यप्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने मिश्रा को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है और उनका निर्वाचन भी शून्य घोषित कर दिया है।
गौरतलब है कि 2008 के इस मामले में आयोग ने विगत 23 जून को अपना फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ मिश्रा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने कोर्ट से आयोग के निर्णय पर स्टे और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की जो सूची जारी की है, उसमें मिश्रा का नाम तो है पर उन्हें वोट डालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा को पत्र भी लिखा है। इस बीच मिश्रा ने कहा है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बैंच और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री पद के बारे में पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लेगा, वह उन्हें मंजूर होगा