जनजीवन ब्यूरो
मुंबई। अभिनेता सलमान खान को अब जेल नही जाना पड़ेगा। मुंबई उच्च न्यायालय ने नीचली अदालत से मिली पांज साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अभय थिपसे की एक सदस्यीय बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया और कहा है कि जून या जुलाई में इस बात की सुनवाई की जाएगी कि सलमान दोषी है या नहीं।
सेशन कोर्ट द्वारा पांच साल की सजा दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने सलमान को दो दिन के लिए ही अंतरिम जमानत दी थी।
हिट एंड रन मामले में सलमान खान को पांच साल जेल की सजा सुनाने वाले सेशंस कोर्ट के जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने विस्तृत फैसले में कहा है कि सलमान को बखूबी मालूम था कि नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की जान जा सकती है। अगर सलमान ने वाकई कुछ गलत नहीं किया था तो पुलिस के पास जाने की बजाय वह घर क्यों भाग गए।
240 पृष्ठ के फैसले में जज ने कहा कि सलमान एक बड़े अभिनेता हैं और दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए काफी कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अगले दिन 10.30 बजे पुलिस के समक्ष पेश हुए। अगर सलमान ने अपराध नहीं किया था तो वह लोगों से कह सकते थे कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
जज देशपांडे ने कहा कि सलमान ने घायलों को अस्पताल जाकर देखने, इलाज में मदद करने या पुलिस के साथ दोबारा घटनास्थल पर पहुंचने जैसा कोई सकारात्मक कदम भी नहीं उठाया। उन्होंने यह तर्क दिया कि 13 साल के मुकदमे के आखिरी वक्त सलमान ने अपनी गवाही में खुलासा किया कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। बचाव पक्ष ने इससे पहले कभी ऐसा दावा नहीं किया।