जनजीवन ब्यूरो / रावलपिंडी । पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया है। इस केस में 2 आरोपियों को सजा मिली है, जबकि 5 अन्य को बरी कर दिया गया है। अदालत ने 9 साल तक सुनवाई करने के बाद गुरुवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बताया जाता है कि आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया। इसके साथ ही रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ और रावल टाउन के पूर्व एसपी खुर्रम शहजाद को 17 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा दी है।
वहीं द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 5 संदिग्धों रफाकत हुसैन, हुसनैन गुल, शेर जमान, ऐतजाज शाह और अब्दुल राशिद को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकीं बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में नृशंस हत्या कर दी गयी थी. हत्या के तत्काल बाद मामला दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई कल रावलपिंडी में खत्म हुई. सुनवाई के दौरान कई उतार चढ़ाव आए.
आतंकवाद निरोधक अदालत ने आज तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह के पांच आतंकियों तथा दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर फैसला सुनाया.
ध्यान रहे कि एटीसी के जज असगर अली खान ने अदियाला जेल में मामले की सोमवार से दिन प्रतिदिन सुनवाई की तथा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जब बेनजीर की हत्या की गयी थी तब परवेज मुशर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और वह भी बेनजीर मामले में एक आरोपी हैं. उनके पाकिस्तान लौटने पर उनके खिलाफ सुनवाई अलग से होगी. बेनजीर की हत्या के बाद गिरफ्तार किए गए पांचों संदिग्ध रफाकत हुसैन, हसनैन गुल, शेर जमान, ऐतजाज शाह और अब्दुल राशिद जेल में हैं.