जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के बाद अब सरकार आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी इससे लिंक करने की तैयारी कर रही है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि जल्द ही ड्राइवरों के लाइसेंस को भी आधार के साथ लिंक किया जाएगा। हालांकि अभी केंद्रीय मंत्री ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई है कि इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को कब तक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक किया जाएगा।
बता दें कि रवि शंकर कुमार का आधार पर यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब सुप्रीम कोर्ट को आधार कार्ड पर यह फैसला लेना है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है या नहीं। नवंबर तक में कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगी। आधार पर कोई फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच इस बात पर सुनवाई कर रही है कि निजता हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है या नहीं।
ऐसे में, आधार को ड्राइवरों के लाइसेंस से लिंक करना भले ही सरकार के ऐजेंडा में हो, लेकिन अभी इस पर यह फैसला होना बाकी है कि क्या यह ऐसी चीज है, जिसे जरूरी रूप से माना जाए। डिजिटल हरियाणा समिट 2017 कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए रविशंकर कुमार ने कहा, ‘हम ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने की योजना बना रहे हैं। इसे लेकर मैंने (केंद्रीय मंत्री नितिन) गडकरी जी से बात की है।’ रविशंकर कुमार ने कहा, ‘इस डिजिटल पहचान की मदद से व्यक्ति की वास्तविक पहचान सुनिश्चित होगी।’ रविशंकर कुमार ने आगे कहा, ‘मनी लाउंड्रिंग को रोकने के लिए ही पैन कार्ड को आधार से लिंक किया गया था।’
बता दें कि केंद्र ने आधार को आवश्यक बनाने के उद्देश्य से पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सामाजिक लाभ लेने के लिए इसकी डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक बढ़ाएगी। यह बात केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताई थी, जब बेंच ‘निजता मौलिक अधिकार के दायरे में है या नहीं’ मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।