जनजीवन ब्यूरो / इलाहाबाद । चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया है। आशा की जा रही है कि तलवार दंपत्ति शुक्रवार को डासना जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके नारायण तथा न्यायमूर्ति एके मिश्र की खंडपीठ ने दिया है।
इस मामले में न्यायमूर्ति बी.के.नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने राजेश तलवार और नुपूर तलवार की याचिका में कोर्ट ने जांच एजेंसी की जांच में कई खामिया पाई और दोनों को बरी कर दिया।
इस मामले में आरोपी दंपती डॉ. राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने सीबीआई अदालत की ओर से आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।हम फैसले की प्रति का इंतजार कर रहे हैं, इसे पढ़ने के बाद हम अपनी अगली कार्रवाई को तय करेंगे: आरुषि हत्याकांड पर HC के फैसले पर CBI
चर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को बड़ी राहत दी। मामले की जांच में खामियां बताते हुए कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में तलवार दंपती को बरी किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरुषि को मम्मी-पापा ने नहीं मारा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी इतनी कठोर सजा नहीं देता है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने तलवार दंपती को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस ए.के. मिश्रा ने फैसला पढ़कर सुनाया। उधर, जेल में बंद तलवार दंपती फैसला सुनने के बाद भावुक हो गए और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। कोर्ट ने कहा कि संदेह का लाभ देते हुए तलवार दंपती को रिहा किया जाता है।
वकीलों का कहना है कि राजेश और नुपूर जल्द ही डासना जेल से रिहा हो सकते हैं। इससे पहले दोपहर करीब 2.50 बजे दोनों जजों ने फैसले पर हस्ताक्षर किया। गौरतलब है कि तलवार दंपती ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने अब निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि उम्रकैद की सजा देने वाले पूर्व जज श्यामलाल भी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे।
फैसला आने से पहले तलवार दंपती काफी परेशान थे। जेल में बंद राजेश और नुपुर तलवार को रात में नींद नहीं आई। दोनों ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। बताया जा रहा है कि सुबह हेल्थ चेकअप के दौरान उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। तलवार दंपती ने डासना जेल से ही टीवी के जरिए फैसला सुना। जेल सूत्रों के मुताबिक आम दिनों की तुलना में नुपूर ने दूसरे कैदियों से बातचीत नहीं की और गुमसुम बैठी रहीं।
जानिए कैसे आया फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि सबूत और परिस्थितियों को देखते हुए तलवार दंपती को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
Thu Oct 12 2017 15:11:58 (IST)
ममी-पापा नहीं आरुषि के हत्यारे, जानें HC का फैसला
ममी-पापा नहीं आरुषि के हत्यारे, जानें HC का फैसला
Thu Oct 12 2017 15:06:45 (IST)
बेटी की हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा। HC का फैसला सुन भावुक हुए तलवार दंपती।
Thu Oct 12 2017 15:01:26 (IST)
तलवार दंपती को बेटी की हत्या के दोष से मुक्त किया गया। निचली अदालत से मिली सजा रद्द की गई।
Thu Oct 12 2017 14:59:21 (IST)
आरुषि हत्याकांड मामले में तलवार दंपती को हाई कोर्ट से मिली राहत, बरी किए गए।
Thu Oct 12 2017 14:54:21 (IST)
कोर्ट में जज फैसले को पढ़ रहे हैं। किसी भी समय पता चल सकता है फैसला।
Thu Oct 12 2017 14:52:01 (IST)
फैसले पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों जज आपस में चर्चा कर रहे हैं।
Thu Oct 12 2017 14:51:08 (IST)
राजेश और नूपुर तलवार को कोई राहत मिलेगी या नहीं ? फैसला थोड़ी ही देर में
Thu Oct 12 2017 14:48:03 (IST)
आरुषि हत्याकांड मामले से जुड़े दोनों जज कोर्ट रूम में मौजूद हैं।
Thu Oct 12 2017 14:46:07 (IST)
फैसले की कॉपी पर जज हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसके बाद फैसला पढ़ा जाएगा।
Thu Oct 12 2017 14:45:03 (IST)
फैसले की कॉपी कोर्ट रूम में लाई गई। अब जज पढ़ेंगे फैसला।