जनजीवन ब्यूरो /नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आधार से मोबाइल को लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई है।
न्यायामूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए ममता सरकार की यह याचिका सूचीबद्ध की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि आधार के बगैर समाज कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि यदि ममता बनर्जी को केंद्र के कानून से कोई आपत्ति है तो राज्य की तरह नहीं एक नागरिक की तरह याचिका दाखिल करें। केंद्र के कानून को राज्य सरकार कैसे चुनौती दे सकता है? अगर आपको परेशानी है तो एक नागरिक के तौर पर याचिका दाखिल करें।सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में सुधार के लिए ममता बनर्जी को चार हफ्तों का वक्त दिया है।