जनजीवन ब्यूरो /नई दिल्ली, आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बैंक खातों को 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड से लिंक कराना ही होगा।
अदालत ने इसके साथ केंद्र से भी कहा को वो सभी बैंकों को निर्देश दे कि आधार नंबर से बैंक खाते को लिंक करवाने के लिए भेजे जाने वाले मैसेजेस में इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर की जानकारी देना ना भूले। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आधार पर सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी न हो तो याची कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं।
अदालत ने इसके साथ केंद्र से भी कहा को वो सभी बैंकों को निर्देश दे कि आधार नंबर से बैंक खाते को लिंक करवाने के लिए भेजे जाने वाले मैसेजेस में इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर की जानकारी देना ना भूले।कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आधार पर सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी न हो तो याची कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं।बता दें कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बैंकिंग एंव मोबाइल जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।