जनजीवन ब्यूरो / भोपाल । व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले में आरोपों के मद्देनजर कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में शुक्रवार को भोपाल की विशेष सत्र अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने मिश्रा को मानहानि का दोषी मानते हुए 2 साल कैद की सजा दी, साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया गया था। एमपी सरकार की ओर से दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में सीएम शिवराज की गवाही भी दर्ज की गई थी।
शुक्रवार को भोपाल की जिला अदालत ने केके मिश्रा को इस मामले में दोषी मानते हुए 2 साल कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।
मिश्रा ने साधना सिंह के गृह नगर गोंदिया के कुछ लोगों को नियमों के खिलाफ भर्ती किए जाने का आरोप भी लगाया था। इस संबंध में शिवराज सिंह ने खुद तो मानहानि का मुकदमा नहीं किया था, लेकिन उनकी सरकार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।