जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को शुक्रवार को जमानत दे दी। प्रकाश जारवाल को 22 फरवरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
कोर्ट ने जारवाल को सबूतों से छेड़छाड़ न करने, भविष्य में इस तरह के अपराध में शामिल न होने, मुख्य सचिव अशु प्रकाश से न मिलने की हिदायत के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी इन निर्देशों को पालन नहीं करता है तो उनकी जमानच रद्द की जा सकती है।
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