जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 के खिलाफ रविवार को देशभऱ में साइकिल रैली निकालेगा. लोकसभा में पेश बिल फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के पास है . आईएमए का कहना है कि कन्याकुमारी, पंजाब, कोलकाता और मुंबई से साइकिल यात्रा शुरु की जाएगी जो दिल्ली पहुंचेगी और 25 मार्च को डॉक्टर्स महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।
आईएमए के महासचिव आर एन टंडण ने संवाददाताओं से कहा कि इस विधेयक में नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत चार स्वायत्त बोर्ड बनाने का प्रावधान है. इनका काम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा को देखने के अलावा चिकित्सा संस्थानों की मान्यता और डॉक्टरों के पंजीकरण की व्यवस्था को देखना होगा. नेशनल मेडिकल कमीशन में सरकार द्वारा नामित चेयरमैन व सदस्य होंगे जबकि बोर्डों में सदस्य सर्च कमेटी के जरिये तलाश किए जाएंगे. यह कैबिनेट सचिव की निगरानी में बनाई जाएगी. पैनल में 12 पूर्व और पांच चयनित सदस्य होंगे.
साथ ही इस बिल में साझी प्रवेश परीक्षा के साथ लाइसेंस परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव है. सभी स्नातकों को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस परीक्षा को पास करना होगा. बिल के जरिये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीटें बढ़ाने और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने के लिए संस्थानों को अनुमति की जरूरत नहीं होगी.
आईएमए के पूर्व अध्क्ष के के अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि बिल में आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को ब्रिज कोर्स करने के बाद एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत दी गई है. उनका कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर चिकित्सा का स्तर गिरेगा और यह मरीज की देखभाल और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा. आईएमए का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के तहत प्रैक्टिस के लिए एमबीबीएस का मानक बना रहना चाहिए.
मुख्य रूप से बिल को लेकर आईएमए की आपत्ति है कि इस आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं है. ब्रिज कोर्स को एमबीबीएस के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है. साथ ही नीट परीक्षा का स्तर काफी उच्च रखा गया है, जिससे सिर्फ 40 फीसदी स्टूडेंट ही परीक्षा पास कर पाएंगे. इसको एम्स के बराबर दर्जा दिया गया है, जिससे आम स्टूडेंट परेशानी में पड़ सकते हैं.
आईएमए के पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल का कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के उस प्रवाधान पर भी ऐतराज है जिसमें मैनेजमेंट सीटों की फीस तय करने का अधिकार दिया गया है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटों का फीस मैनेजमेंट तय करती थी लेकिन अब नए बिल के मुताबिक मैनेजमेंट को 60% सीटों की फीस तय करने का अधिकार होगा.
आईएमए ने इस विधेयक को जन विरोधी और मरीज विरोधी बताते हुए कहा कि एक तरफ यह विधेयक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाया जा रहा है, जबकि इससे भ्रष्टाचार की बाढ़ आ जाएगी. आईएमए ने कहा है कि उन्हें ये बिल उन्हें मंजूर नहीं है और ये बिल चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ-साथ मरीजों के लिए काला दिन है.