जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट, मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने में राहत दे दी है। लेकिन सब्सिडी के लिए आधार जरूरी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक सरकार किसी तरह की कोई डेडलाइन जारी नहीं कर सकेगी।
केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वो फिलहाल 31 मार्च की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने फैसला देते हुए कहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को आधार लिंक कराने के लिए पूरा फैसला आने तक बाध्य नहीं कर सकेगी।
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