जनजीवन ब्यूरो । नई दिल्ली: आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत आयकर रिटर्न ( आईटीआर ) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा।
विभाग ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढा चढाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति आगाह किया है।
विभाग के बेंगलुरू स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया है। इस श्रेणी के करदाताओं से कहा गया है कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में नहीं पड़ें।सेंटर की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है अगर सरकार या पीएसयू के कर्मचारियों ने गलत टैक्स रिटर्न भरा या जानकारी छिपाई तो नियमों के तहत कार्रवाई के लिए विजिलेंस डिवीजन को कहा जाएगा। विभाग ने कहा है कि उसके पास विस्तृत रिस्क एनालिसिस सिस्टम है जो उन लोगों की पहचान करने में सक्षम है जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी दी है या अंडर रिपोर्टिंग की है । अगर इस तरह की हकत पकड़ी गई तो सीबीआई या ईडी को आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश दिया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है।
सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दाखिल करने का सत्र हाल ही में शुरू हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिये नये आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया।