जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली । विदेश मंत्रालय ने पूर्व आईपीएल प्रमुख से जुड़े पासपोर्ट मुद्दे के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी देने से इंकार किया है। आरटीआई आवेदन में सात सवाल शामिल थे। आवेदन में पूछा गया कि मोदी का पासपोर्ट बहाल करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करने का फैसला किसका था।
मंत्रालय को 19 जून को हरियाणा के रायो नाम के व्यक्ति द्वारा दायर आरटीआई आवेदन मिला जब विपक्ष ललित मोदी मामले में सुषमा पर दबाव बना रहा था।
विदेश मंत्रालय ने 26 जून के अपने जवाब में कहा कि कृपया ध्यान दें कि विदेश मंत्री के कार्यालय ने जानकारी दी है कि आपकी आरटीआई में क्रम संख्या एक से तीन तक के सवाल आरटीआई कानून 2005 के दायरे में नहीं आते हैं। क्रम संख्या चार से सात तक के प्रश्नों के बारे में विदेश मंत्री कार्यालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
विदेश मंत्रालय ने हालांकि कहा कि आवेदन उसके महावाणिज्यदूत, पासपोर्ट और वीजा संभाग तथा वित्त एवं गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है।