जनजीवन ब्यूरो /नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी और गीतांजली जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के अमेरिका से एंटीगुआ भागने की खबर है। सूत्रों के अनुसार इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस के बाद एंटीगुआ के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि भारत सरकार चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश की तैयारी शुरू कर दी थी। चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी है।
चौकसी ने भारत में कानून के कटघरे से बचने के लिए सोमवार को एक नया पैंतरा चला था। चौकसी ने मॉब लिंचिंग की आशंका जाहिर करते हुए स्पेशल कोर्ट से अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट को रद्द करने की मांग की थी। अब उसके एंटीगुआ भागने की खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक चौकसी ने एंटीगुआ में बड़े पैमाने पर संपत्ति में निवेश कर वहां का नागरिकता ही हासिल कर ली है। एंटीगुआ के कानून के अनुसार अगर उस देश में कोई भी शख्स 4लाख डॉलर का निवेश करता है तो उसे वहां की नागरिकता मिल सकती है। चौकसी के एंटीगुआ का पासपोर्ट भी हासिल करने की भी खबरें हैं।
गौरतलब है कि ईडी ने मार्च और जुलाई में चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। पीएनबी घोटाले का खुलासा होने से पहले ही चौकसी देश छोड़कर भाग गया था। इसी मामले में आरोपी उसका भांजा नीरव मोदी भी फरार है।
स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका में चौकसी ने भारत वापसी पर अपने पूर्व कर्मचारियों, कर्जदाताओं के अलावा जेल स्टाफ और अन्य कैदियों से जान को खतरा बताया है। याचिका में कहा गया है, ‘याची के लिए कंपनी का संचालन असंभव हो गया है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और कर्जदाताओं को पैसे वापस नहीं मिले, ये सभी लोग याची के खिलाफ आक्रोशित हैं और इसलिए जान का खतरा पैदा हो गया है।’
आगे कहा गया है, ‘भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल के समय में आम जनता सड़क पर ही न्याय करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। आवेदक को भी इसी तरह का खतरा है। कई लोग आवेदक से नाराज हैं।’ अपील में कहा गया है कि चौकसी ने कभी जांच से दूरी नहीं बनाई है। जांच एजेंसियों ने उससे जो भी पूछा है उसका जवाब दिया है।’ यह भी लिखा गया है कि यदि चौकसी को भारत लाए जाने पर जेल में रखा जाता है तो जेल स्टाफ से भी खतरा रहेगा।
अपील में कहा गया है कि अपने खराब स्वास्थ्य, पासपोर्ट रद्द होने और जान पर खतरे की वजह जैसी परिस्थितियों की वजह से चौकसी भारत नहीं जा रहा है। स्पेशल पीएमएलए जज एमएस आजमी ने प्रवर्तन निदेशालय को चौकसी की अपील पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।