जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एससी-एसटी वर्ग के विकलांगों को ऊपरी आयु सीमा में अब 15 साल की छूट देगी। सिविल सेवा परीक्षा को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं की नौकरियों में उन्हें 15 साल की छूट दी जाएगी। जबकि सामान्य श्रेणी के विकलांगों को दस साल की छूट दी जाएगी।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नर्दिेश में कहा गया है कि पहले अलग-अलग आदेशों के तहत छूट की अवधि भन्नि-भन्नि थी। लेकिन अब तय किया गया है कि नेत्रहीन और कमजोर दृष्टि से ग्रस्त, बहरे और शरीर की ऐसी विकलांगता जिसमें कुछ अंग कार्य नहीं करते हैं या फिर वह सेरेबल पाल्सी से ग्रस्त सामान्य श्रेणी के विकलांग उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 साल की छूट दी जाए। लेकिन किसी भी स्थिति में ऊपरी आयु 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कार्मिक मंत्रालय के अनुसार एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए यह छूट 15 साल की होगी जबकि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 13 साल नर्धिारित की गई है। सिविल सेवा परीक्षा को छोड़कर बाकी सभी नागरिक सेवाओं से संबंधित ग्रुप ए, बी, सी एवं डी सेवाओं के लिए मान्य होगी।