जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । आधार कार्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) टेलिकॉम कंपनियों द्वारा eKYC के लिए इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों में लग गया है। इसमें दूरसंचार कंपनियों से पूछा गया है कि अब मोबाइल सिमकार्ड के स त्यापन के लिए होने वाले आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा।
इसपर जवाब देने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिन का समय दिया गया है। UIDAI की तरफ से टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिन कंपनियों से जवाब मांगा गया है उनमें एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आईडिया के साथ अन्य कुछ कंपनियां भी शामिल हैं।
सर्कुलर में लिखा है, ‘सभी कंपनियों से कहा जाता है कि वह 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार पर लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए जल्द-से-जल्द ऐक्शन लें।’ अब कंपनियों को 15 अक्टूबर 2018 तक जवाब दाखिल करना है।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी, लेकिन कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल ऐडमिशन, नीट, सीबीएसई, यूजीसी आदि में आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। वहीं आईटी रिटर्न, सरकारी स्कीमों के तहत सब्सिडी लेने के लिए आधार की जरूरत होगी।