जनजीवन ब्यूरो / नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की सात संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं. न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह की बिहार के बक्सर एवं राजगीर में भी दो संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है. पीठ ने कहा कि इन संपत्तियों को सील करने के बाद इनकी चाभियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जाये.
इससे पहले न्यायालय ने मंगलवार को समूह के तीन निदेशकों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था. उनको समूह की 46 कंपनियों के सभी दस्तावेजों को फॉरेंसिक ऑडिटर को सौंपने का निर्देश दिया गया था.
दरअसल आम्रपाली के तीनों निदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा था कि उन्हें जेल में ना रखा जाए, उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया था कि उन्हें घर या किसी गेस्ट हाउस में रखा जा सकता है। याचिका में ये भी कहा गया कि वो रात को ऑडिटर्स को कागजात देना चाहते थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 9 जगहों को सील कर चाबी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दी जाएगी।
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह की बिहार के बक्सर एवं राजगीर में भी दो संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इन संपत्तियों को सील करने के बाद इनकी चाभियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जाए।