जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाला मामलों और इससे जुड़ी सभी कथित मौतों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। साथ ही प्रधान न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र, मध्यप्रदेश सरकार तथा राज्यपाल को उस अपील पर नोटिस भी जारी किया जिसमें इस घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की गई है ।
न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को उस अपील पर नोटिस जारी कर उनका जवाब तलब किया है जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की गई है। शीषर्स्थ अदालत ने राज्यपाल को भी नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी मामले सोमवार से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और एजेंसी अपनी रिपोर्ट 24 जुलाई को उसके समक्ष दाखिल करेगी।
सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपने से पहले उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की बातों को दर्ज किया जिन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से कहा कि राज्य को व्यापमं घोटाले से जुड़े मामलों और इस घोटाले से कथित तौर पर संबद्ध लोगों की मौतों के मामलों की जांच, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सीबीआई को स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट के इस रूख के बाद राज्यपाल की गद्दी खतरे में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद राज्यपाल को केंद्र हटा सकता है। गौर हो कि इस घोटाले में राज्यपाल का भी नाम आया था।