जनजीवन ब्यूरो / नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश में उपयोग किए जा रहे सभी कंप्युटरों की निगरानी करने की जिम्मेदारी 10 सुरक्षा एजेंसियों पर सौंपी है. गृह मंत्रालय ने इन 10 एजेंसियों को आदेश दिया है कि वह सभी कंप्यूटरों से भेजी जाने वाली सूचनाओं पर नजर रखे और उसे डिकोड भी करे. गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट, 2000 69 (1) के तहत यह आदेश दिया है.
जिन दस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को यह अधिकार दिया है, उनके नाम हैं – खुफिया विभाग, नार्कोटिक्स, सीबीआई, रॉ, ईडी, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एनआईए, डायरेक्टर ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस.
सुरक्षा एजेंसियों को प्राप्त नये अधिकारों के अनुसार सिर्फ मेल और कॉल पर ही नहीं बल्कि वे स्टोर डाटा पर भी नजर रख सकेंगे.पहले आयी रिपोर्ट के अनुसार आईबी किसी के डिवाइस को सीज नहीं कर सकता था, पर अब वो ऐसा कर सकता है.
इस अधिसूचना में कहा गया है कि आदेश के अनुसार ग्राहक और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी को इन आरोपों के तहत दोषी पाया गया तो उसे सात साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है.