जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली। मार्च 2019 में समाप्त हो रही सस्ते घरों की खरीद को ज्यादा किफायती बनाने के लिए सरकार ने बिल्डर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-आईबीए (हाउसिंग फॉर ऑल) को एक साल के लिए और बढ़ाया है। यानी जो प्रोजेक्ट्स 31 मार्च 2020 तक अप्रूव हुए हैं, उन पर इनका फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-आईबीए को 1 अप्रैल 2017 को वित्त कानून, 2016 में जोड़ा गया था।
सेक्शन 80-आईबीए क्या है
Section 80-IBA के तहत अगर टैक्स निर्धारित की कुल आय में बिल्डिंग या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मुनाफा शामिल है तो ऐसे बिजनेस से लाभ में 100 फीसदी कटौती की जाएगी। इस सेक्शन के तहत प्रोजेक्ट 1 जून 2016 से 31 मार्च 2019 तक अप्रूव होना चाहिए। इस तारीख को अब 31 मार्च 2020 तक दिया गया है।
प्रोजेक्ट मंजूर होने के तीन वर्ष के भीतर पूरा होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बाद मंजूर हुआ है तो पहली मंजूरी से 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। इस एक्ट के तहत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 30 वर्ग मीटर के घर प्रोजेक्ट पर छूट दी गई है।
प्रोजेक्ट को पूरा तब माना जाएगा, तब अथॉरिटी से लिखित में उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कटौती के अनुदान के लिए जरूरी कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2017 में सेक्शन 80-आईबीए में कुछ संशोधन किए गए थे। साल 2018 में, नए नियम में उस अवधि का विस्तार करने की इजाजत दी गई है, जिसके तहत आवास परियोजना को मंजूरी की तारीख से पांच साल तक पूरा किया जाना है।