जनजीवन ब्यूरो / बोकारो : स्थानीय अदालत ने इंटरनेशनल फुटबॉलर को पांच साल की सजा सुनायी है. साथ ही फुटबॉलर की तीरंदाज पत्नी को भी पांच साल की सजा सुनायी गयी है. दोनों को अवैध हथियार रखने के मामले में यह सजा सुनायी गई है. इन दोनों लोगों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
झारखंड के बोकारो जिला स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की कोर्ट ने बुधवार को यह सजा सुनायी. गुप्त सूचना के आधार पर 15 फरवरी, 2018 को तड़के चार बजे फुटबॉलर अजय सिंह के घर छापामारी कर पुलिस ने प्रतिबंधित हथियार बरामद किये थे. इसके अलावा गैर-प्रतिबंधित हथियार भी उनके घर से मिले थे.
हरला थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय और एंजेला सिंह के सेक्टर-9 स्थित घर से हथियार बरामद करने के बाद मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट ने 5 अप्रैल, 2019 को अजय सिंह और एंजेला सिंह को दोषी करार दिया था. बुधवार को कोर्ट ने इन्हें सजा भी सुना दी.
अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामला प्रतिबंधित और गैर-प्रतिबंधित हथियार रखने और अधिकारियों से इसे छिपाने की कोशिश करने का है. कोर्ट में जुर्म साबित होने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने 5 अप्रैल को आरोप तय किये थे और 10 अप्रैल को सजा का एलान किया.
झा ने बताया कि अजय सिंह और एंजेला सिंह को केस संख्या 31/18 की सुनवाई के दौरान कई मामलों में दोषी पाया. कोर्ट ने इन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, प्रतिबंधित आयुध रखने एवं संबंधित अधिकारियों से इसे छुपाने के जुर्म में पांच साल की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
गैर प्रतिबंधित श्रेणी के तीन पिस्तौल और .315 के आठ कारतूस अजय एवं एंजेला के घर से बरामद हुए थे. इस मामले में दोनों अभियुक्तों को तीन साल सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. इसे छुपाकर रखने के जुर्म में इन्हें 6 माह की सजा दी गयी है और 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.