जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को एक विशेष अदालत से कड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में ईडी को चिदंबरम को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। लेकिन चिदंबरम से मात्र 30 मिनट तक ही ईडी पूछताछ करने का आदेश अदालत ने दिया है।
अदालत में ही चिदंबरम की गिरफ्तारी और पूछताछ करने की मांग पर अदालत ने ईडी से कहा कि यदि आप पी चिदंबरम को सार्वजनिक तौर पर गिरफ्तार कर पूछताछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह गरिमापूर्ण नहीं है।
अदालत ने ईडी की अर्जी पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर चिदंबरम को पेश करने का निर्देश दिया था। विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार ने सेामवार को ईडी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला मंगलवार चार बजे तक सुरक्षित रख लिया था।
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष चिदंबरम की गिरफ्तारी की अनुमति मांगते हुए कहा था कि आईएनएक्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुका है। वहीं, दूसरी ओर ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह सारा केस एक है और ईडी का पूरा केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है।
सिब्बल ने कहा था, सीबीआई इस केस में उनके मुव्वकिल से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी की पूछताछ के बाद ही चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसलिए ईडी को रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए।