जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए अपने 14 दिसंबर, 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमे नहीं लगता है कि इस मामले में जांच के आदेश देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि ‘सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने राफेल मामले में जांच के नए द्वार खोल दिए हैं। अब पूरी तरह एक नई जांच शुरू होनी चाहिए। मामले के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी की गठन भी होनी चाहिए।’ दरअसल जस्टिस जोसेफ अन्य दो जजों के फैसले से सहमत हुए लेकिन उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां खुद इस मामले की जांच कर सकती हैं।
राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रही है, लेकिन यह सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का समय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह साबित करता है कि राफेल केस की जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है।
केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है।’
अदालत ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल खरीद प्रक्रिया और सरकार द्वारा इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच करने का अनुरोध करने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं भी शक करने की गुंजाइश नहीं है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रही है, लेकिन यह सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का समय है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए यह जश्न का ढोल बजाने का नहीं बल्कि आपराधिक जांच पर आगे बढ़ने का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे हाथ संवैधानिक मर्यादा में बंधे हो सकते हैं, लेकिन अन्य किसी एजेंसी के साथ ऐसा नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तीन बातें साफ हैं, पहली यह कि अदालत ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत उनके पास बहुत सीमित अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अलावा कोई भी स्वतंत्र एजेंसी इस मामले की तफ्तीश कर सकती है।