जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें दिल्ली दंगा पीड़ितों की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। चीफ जस्टिस एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि जब यह मामला हाईकोर्ट में पहले से ही लिस्टेड है तो, बेहतर होगा कि वहीं पर इस मामले की सुनवाई हो।
याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में 13 अप्रैल को सुनवाई की डेडलाइन दी है, लेकिन जो भड़काऊ भाषण दिये गये थे वो आज भी तेजी से फैल रहे हैं। वहीं, केंद्र की ओर से दलील देते हुए सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करना है, जिसके बाद सीजेआई ने भड़काऊ बयान पर एफआईआर को लेकर सवाल पूछा। एफआईआर को लेकर पूछे गये सवाल पर मेहता ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जायेगा, लेकिन कब यह नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का काम पुलिस का है।
याचिकाकर्ता को फटकारा- कोर्ट ने याचिकाकर्ता हर्ष मंदेर को उनके एक भाषण को लेकर फटकार लगायी। कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने मंदेर का एक वीडियो दिखाया, जिनमें वे कथित तौर पर घृणित भाषण दे रहे थे। अदालत ने एसजी को यह आदेश दिया कि वे शुक्रवार को भाषण का ट्रांसस्क्रिफ्ट और बचाव पक्ष की दलील पेश करें। इसके अलावा अदालत ने उनकी याचिका पर भी सुनवाई से मना कर दिया।