जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : Coronavirus के मद्देनजर देश में लागू Lockdown में राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले पर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग इस फैसले को सुसाइड करने वाला फैसला बता रहा है, तो कई इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं।
जबकि सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि छोटे व्यापारियों और कामगारों की आर्थिक स्थति में सुधार आयेगा। साथ ही सरकार के इस फैसले से ग्रामीण और एमएसएमई अर्थ
सरकार के इस फैसले से जहां छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की बात कही जा रही है। वहीं व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के तौर पर देखा जा रहा है।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से जारी आदेश के बाद लोगों ने इस फैसले पर जमकर टिप्पणी की है। राहुल कुशवाहा नामक यूजर्स ने लिखा है, दुकान खोलने से लोगों के बीच टकराव होगा ही, लेकिन ई-कॉमर्स अगर खोला जाता तो, इससे बचा जा सकता था। सरकार को ई-कॉमर्स की चीजों को शुरू करना चाहिए।
एक अन्य यूजर आकाश जैन ने लिखा, ‘अब भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को कोई नहीं रोक सकता है।’
वहीं एक अन्य बबीता देपेकर ने लिखा कि 50 प्रतिशत कर्मचारी से काम कैसे होगा? सरकार को इस तरह की छूट देने की क्या जरूरत क्या है? पता नहीं सरकार कैसे चल रही है?
गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया- लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें शर्तों के साथ खुलेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल में बने दुकान नहीं खोली जा सकती है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि ई-कॉमर्स पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जबकि सार्वजनिक शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी।
शर्तों के साथ ये दुकानें खुल सकेंगी- आदेश के अनुसार देश में ये दुकानें आज से खोली जा सकती हैं।
- वे सभी दुकानें खुल सकेंगी, जो या तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर हैं।
- नगर पालिका और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी दुकानें आज से खुल सकती हैं।
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बाहरी दुकानें आज से खुल सकती हैं।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार देश के 170 हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर बाकी जगहों पर आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी होगा।
- ग्रामीण इलाके के सभी दुकान आज से गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार खोले जा सकते हैं। साथ ही दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
क्या है शर्त- दुकान खोलने से पहले व्यापारियों के लिए गाइडलाइंस तय किया गया है, जिसके अनुसार सभी दुकानदार अपने यहां पर सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी से ही काम करा सकते हैं। इसके अलावा, दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों को दुकान में काम करते समय मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। मास्क और ग्लव्स नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक मास्क पहना जा सकता है।
आदेश में साथ ही कहा गया है कि वे दुकान ही लॉकडाउन के दौरान खुल सकेंगे, जो केन्द्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर रजिस्टर होंगे। इससे पहले, सरकार ने सिर्फ जरूरत की सामानों के दुकान खोलने की इजाजत दी थी। लॉकडाउन दौरान सिर्फ राशन, दवा और सब्जी के दुकान खुली रहे थे, लेकिन आज से सभी तरह की दुकान खुल सकेंगी।