नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में फंसे आप विधायक की गिरफ़्तारी पर आदेश सुरक्षित रखा था। इससे सीधे सीधे ऐसे हालात बन गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसी के तहत जब पुलिस उनके घर और दफ्तर पर पहुंची तो वह नहीं मिले।
भारती के ख़िलाफ़ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया है। न्यायमूर्ति बीडी आनंद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ भारती के आग्रह पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई थी। पिछली सुनवाई में भारती की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाइकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था।