जनजीवन ब्यूरो / रांची : झारखंड में सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई, 2021 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया है.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वा स्य्या विभाग ने यह निर्णय लिया है. बता दें कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. इसलिए 27 जुलाई, 2021 तक इसकी बिक्री को बैन कर दिया गया है. साथ ही तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों का उत्पाएदन, बिक्री, स्टोररेज और डिस्ट्री ब्यूाशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान मसाला आदि खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा अधिक रहता है. साथ ही इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. वहीं, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है. वर्ष 2021 तक गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान मसाला आदि को बैन करने से काफी हद तक कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण लग सकता है.
पूर्व में राज्य में पान मसाला, गुटखा आदि के बैन लगाने के निर्णय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तारीफ की थी. उन्होंने पत्र लिख कर कहा कि राज्य सरकार का यह कदम काफी प्रशंसनीय है. वहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस पहल पर आभार जताया था.