जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी केस मस्जिद विध्वंस मामले में आज बुधवार को फैसला आ गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के फैसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ‘जय श्री राम’ का नारा लगाते हुए फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब उन्हें अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण के पूरे होने का इंतजार है।
विशेष अदालत के फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, ”हम सभी के लिए यह खुशी का पल है, अदालत के आदेश के बाद हमने ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया। यह फैसला राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरे व्यक्तिगत और बीजेपी के विश्वास तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” आडवाणी ने कहा कि लाखों देशवासियों के साथ, वे भी अब अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।
सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, चंपत राय, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी।
वहीं, बीजेपी के एक अन्य वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले के साथ ही विवाद भी खत्म हो जाना चाहिए। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा, ”अदालत ने एक एतिहासिक निर्णय सुनाया है।”
फैसले पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा, ”मैं समझता हूं कि इसके बाद यह विवाद समाप्त होना चाहिए। सारे देश को भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं एक ही बात कहूंगा कि ‘जय जय श्री राम’ और सबको सन्मति दे भगवान।”
फैसले पर VHP ने क्या कहा?
फैसले का स्वागत करते हुए विश्व हिन्दू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने बुधवार को कहा कि सत्य की विजय हुई है। कोकजे ने कहा, “हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य की विजय हुई है।” उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को लेकर अदालत का फैसला आने में करीब 28 साल लगे। लेकिन यह बात पहले से स्पष्ट है कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और देश भर से कारसेवकों को ढांचा गिराने के लिए अयोध्या नहीं बुलाया गया था।
हाई कोर्ट में जाएगा मामला
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा है कि अदालत ने साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ कर दिया और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि ‘अब इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाया जाएगा’
Wed, Sep 30, 2020, 1:58 PM IST
ओवैसी- येचुरी ने फैसले पर सवाल दागे
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मामले में आए फ़ैसले को मज़ाक बताया है। उन्होंन ट्वीट कर कहा कि यह न्याय का मज़ाक है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस का आपराधिक अभियोग जिन लोगों पर था वे सब बरी हो गए। एक मस्जिद खुद गिर गई? उस समय की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने इसे कानून का “भयावह”उल्लंघन बताया था। अब ये फ़ैसला! शर्मनाक। वहीं एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने एक शेर ट्वीट किया है -वही कातिल, वही मुंसिफ़ अदालत उस की। वो शाहिद बहुत से फैसलों में, अब तरफ़दारी भी होती है।
Wed, Sep 30, 2020, 1:49 PM IST
आडवाणी ने लगाया ‘जय श्री राम’ का नारा
लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई, उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया है, वो काफी अहम है। हम सभी के लिए खुशी का पल है। आडवाणी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद अच्छा समाचार मिला है, बस इतना ही कहूंगा कि जय श्री राम। बुधवार को फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने उनके घर के बाहर इकट्ठे हुए समर्थकों के लिए मिठाई भी बंटवाई। बीजेपी नेता ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और वकीलों का शुक्रिया अदा किया।
Wed, Sep 30, 2020, 1:40 PM IST
सीएम योगी ने कहा- सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ़ैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए ट्वीट किया है -,”सत्यमेवजयते! सीबीआई की विशेष अदालत के निर्णय का स्वागत है, तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो पूज्यसंतों, नेताओं, विहिप पदाधिकारियों, समाजसेवियों को झूठे मुकदमों में फँसाकर बदनाम किया गया, इस षड्यंत्र के लिए इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए।
Wed, Sep 30, 2020, 1:20 PM IST
साध्वी ऋतंभरा बोलीं- आरोप के कलंक से मुक्त हो गए
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने के बाद साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि धर्म के काम में बड़ी बाधाएं आती हैं लेकिन ईश्वर सत्य के साथ होता है। न्याय हुआ है, हमें खुशी है कि अदालत ने धर्म के कार्य को सही माना है।आरोप के कलंक से मुक्त हो गए। आज सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया।
Wed, Sep 30, 2020, 1:13 PM IST
ऐसे आया कोर्ट का फैसला
पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में आपराधिक मुकदमा पूरा करने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी थी और अंतिम आदेश देने के लिए कुल नौ महीने का समय दिया था। इस साल 19 अप्रैल को समय सीमा समाप्त हो गई और 31 अगस्त तक एक और विस्तार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया था।
Wed, Sep 30, 2020, 1:11 PM IST
राजनाथ सिंह ने किया फैसले का स्वागत
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया- लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री कल्याण सिंह, डा। मुरली मनोहर जोशी, उमाजी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है।
Wed, Sep 30, 2020, 1:07 PM IST
लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे रविशकंर प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी।
Wed, Sep 30, 2020, 1:03 PM IST
लालकृष्ण आडवाणी के वकील ने क्या कहा
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी के वकील विमल श्रीवास्तव ने कोर्ट के फ़ैसले के बाद कहा कि सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं, साक्ष्य इतने नहीं थे कि कोई आरोप साबित हो सके।
Wed, Sep 30, 2020, 12:54 PM IST
अच्छा है अदालत ने बरी कर दियाः इकबाल अंसारी
अयोध्या जन्मभूमि मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कानून का पालन करने वाले मुसलमान हैं। अच्छा है, अगर अदालत ने बरी कर दिया तो ठीक है, बहुत लंबे समय से अटका हुआ मामला था, खत्म हो गया, अच्छा हुआ, यह ठीक है हम तो चाहते थे कि पहले ही इसका फैसला हो जाए।
Wed, Sep 30, 2020, 12:50 PM IST
कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
बचाव के पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की तरफ से जो दलील पेश किए गए उसमें मेरिट नहीं थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जो साक्ष्य पेश किए वो दोषपूर्ण थे और उस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने माना की श्रद्धालुओं को कारसेवक मानना सही नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा उनमें और आरोपियों के बीच किसी तरह की सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका।
Wed, Sep 30, 2020, 12:44 PM IST
ये 32 बरी हुए
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती , महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी ऋतम्भरा, चम्पत राय, विनय कटियार, राम विलास वेदांती, महंत धरम दास, पवन पांडेय, ब्रज भूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज,सतीश प्रधान, आरएन श्रीवास्तव, तत्कालीन डीएम, जय भगवान गोयल, रामचंद्र खत्री , सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, लल्लू सिंह, वर्तमान सांसद, ओम प्रकाश पांडेय, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र, रामजी गुप्ता।
Wed, Sep 30, 2020, 12:43 PM IST
फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी से कुछ भी साबित नहीं
जज एसके यादव ने कहा कि विश्व परिषद के नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ साबित नहीं होता है।
Wed, Sep 30, 2020, 12:29 PM IST
सभी आरोपी बरी
मामले में अपना फैसला पढ़ते हुए जज एसके यादव ने कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। जज ने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि ये घटना अचानक ही हुई थी। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक, इसके साथ सभी 32 आरोपियों के बरी कर दिया गया है।अदालत ने यहा माना है कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं।
Wed, Sep 30, 2020, 12:21 PM IST
अदालत में पहुंचे जज, फैसला पढ़ना शुरू
टीवी रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष अदालत के जज एस।के। यादव कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं और फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जज को उन 6 आरोपियों के बारे में जानकारी दी गई जो अदालत में नहीं हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े है।
Wed, Sep 30, 2020, 11:55 AM IST
फैजाबाद के तत्कालीन डीएम भी कोर्ट पहुंचे
सीबीआई विशेष अदालत के जज एसके यादव का कोर्ट रूम में इंतजार हो रहा है। सभी 26 आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। सीबीआई के वकील भी कोर्ट पहुंच गए हैं। फैजाबाद के तत्कालीन डीएम भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं।
Wed, Sep 30, 2020, 11:25 AM IST
फांसी को भी तैयार- रामविलास वेदांती
आरोपियों में शामिल रामजन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने फैसले से पहले कहा कि उन्होंने बाबरी ढांचे को तुड़वाया है और इसके लिए अगर उन्हें फांसी भी होती है तो वह तैयार हैं। उन्होंने कहा, ‘हमको विश्वास है कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। हमने उस ढांचा को तुड़वाया, उस खंडहर को तुड़वाया, इसके लिए हमको गर्व है।
Wed, Sep 30, 2020, 11:20 AM IST
आडवाणी, जोशी समेत 6 लोग ने दी अर्जी
मामले के 32 आरोपियों में से 26 लोग कोर्ट पहुंच गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्यगोपाल दास समेत 6 लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। इन सभी की तरफ से निजी तौर पर पेश होने की छूट के लिए वकील ने कोर्ट में अर्जी पेश की है। उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने और हर हाल में कोर्ट के फैसले पर सहयोग की अंडर टेकिंग दी गई है।
Wed, Sep 30, 2020, 11:18 AM IST
साध्वी ऋतंभरा भी लखनऊ कोर्ट में पहुंच गईं
साध्वी ऋतंभरा भी लखनऊ कोर्ट में पहुंच गईं हैं। अब सभी आरोपी अदालत में पहुंच गए हैं, जबकि कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसले को सुन रहे हैं। कुछ ही देर में कोर्ट में जज फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। पहले दोष सिद्धी तय होगा फिर सजा पर बहस होगी।
Wed, Sep 30, 2020, 10:58 AM IST
विनय कटियार-चंपत राय कोर्ट पहुंचे
बाबरी विध्वंस केस पर फैसला थोड़ी देर में आएगा। मामले में आरोपी विनय कटियार , राम विलास वेदांती, साध्वी ऋतंभरा चंपत राय, जय भगवान गोयल और रामजी गुप्ता, सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनेंगे। मीडिया से बात करते हुए कटियार ने कहा कि सजा होगी तो जेल जाएंगे, छूटते हैं तो देखेंगे। बेल होगी तो लेंगे। हमने कोई अपराध किया ही नहीं है। वहां पर मंदिर था और मंदिर बनेगा। सोमनाथ मंदिर की तरह बढ़िया मंदिर बनेगा, ऐसी कल्पना है। उसके लिए काम जारी है। 4 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।
Wed, Sep 30, 2020, 10:29 AM IST
लखनऊ में सुरक्षा कड़ी
Wed, Sep 30, 2020, 10:25 AM IST
तो जाएगी 3 लोगों की लोकसभा की सदस्यता
यूपी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, कैसरगंज से सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह और उन्नाव के साक्षी महाराज भी इस मामले में आरोपी हैं। माना जा रहा है कि अगर उन्हें इस मामले में दोषी पाया जाता है, तो सभी की लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी।
Wed, Sep 30, 2020, 9:57 AM IST
कौन हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर फैसला सुनाने वाले जज
पहली पोस्टिंग फैजाबाद, एडीजे के तौर पर पहला प्रमोशन फैजाबाद में और उसी फैजाबाद (अब अयोध्या जिला) में ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर अंतिम फैसला। 28 बरस पुराने इस आपराधिक मुक़दमे की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि फैजाबाद रह-रह कर उनके पास लौटता रहा है। लखनऊ स्थित विशेष न्यायालय (अयोध्या प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से वे 30 सितंबर को इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं।
वो आज ही सेवानिवृत हो जाएंगे। अगर उन्हें विशेष न्यायालय (अयोध्या प्रकरण) के जज की जिम्मेदारी न मिली होती तो वे पिछले साल सितंबर के महीने में ही रिटायर हो गए होते। पांच साल पहले 5 अगस्त को उन्हें इस मुक़दमे में विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पखानपुर गांव के रामकृष्ण यादव के घर पैदा हुए थे। सुरेंद्र कुमार यादव 31 बरस की उम्र में राज्य न्यायिक सेवा के लिए चयनित हुए थे।
Wed, Sep 30, 2020, 9:31 AM IST
छावनी में बदला कोर्ट
मिली जानकारी के मुताबिक, जिस कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है सिर्फ वहां ही 2 हजार करीब पुलिसवाले तैनात हैं। इसमें से कई सादी वर्दी में हैं। इसके साथ-साथ 25 संवेदनशील जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स (आरपीएफ) तैनात की गई है।
Wed, Sep 30, 2020, 9:06 AM IST
पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट
विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले को देखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी संवेदनशील जिलों में सुरक्षा प्रबंध और मजूबत करने के लिए अतिरिक्त रूप से 70 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। जिलों के पुलिस कप्तानों को सेक्टर व्यवस्था लागू करके सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।सोशल मीडिया की भी सघन निगरानी कराई जा रही है।
Wed, Sep 30, 2020, 8:37 AM IST
आरोपी जिनका निधन हो चुका है
जिन आरोपियों का निधन हो चुका है उनमें बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, महंत अवैद्यनाथ, महंत परमहंस दास, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि, बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, डॉ सतीश नागर , मोरेश्वर साल्वे (शिवसेना नेता), डीवी रे (तत्कालीन एसपी), विनोद कुमार वत्स (हरियाणा निवासी), रामनारायण दास, हरगोबिंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास महात्यागी, रमेश प्रताप सिंह और विजयराजे सिंधिया शामिल हैं।
Wed, Sep 30, 2020, 8:26 AM IST
कितनी हो सकती है सजा, कितनी लंबी चली सुनवाई
इस मामले अगर 32 लोगों पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उन्हें दो साल से लेकर पांच साल तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ अदालत को मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिये थे, लेकिन 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गयी थी। सीबीआइ की विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की थी। सीबीआइ ने इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है।
Wed, Sep 30, 2020, 8:26 AM IST
351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सुबूत
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सुबूत अदालत में पेश किये। इस मामले में कुल 49 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 17 की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। इधर, फैसले के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं। यूपी में पीएसी की 70 कंपनियां तैनात कर दी गयी हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर है।