जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने बुधवार रात को अनलॉक-5 से जुड़ी गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिअटर, मल्टिप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और उस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉलों, थिअटरों, मल्टिप्लेक्सों को अपनी 50 प्रतिशत सीटिंग कपैसिटी के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है, उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी होगी।
इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन कमर्शनल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनैशनल कमर्शल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी।
स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। वह अपने-अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।
जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
-केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
-भारत सरकार ने सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स / स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए / एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
-वहीं महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट, रेस्तरां और बार को 5 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी
-अनलॉक-5 की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं।
इन पर रहेगी पाबंदी
-सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
-ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
-भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
-व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
-अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।