जनजीवन ब्यूरो
मुंबई: महाराष्ट्र की मकोका कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को शहर की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल धमाकों में पांच को फांसी की सजा सुनाई है जबकि सात को उम्रकैद की सजा दी है। बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने सजा का एलान किया। मौत की सजा पाने वालों मेंफैजल खान, कमाल अंसारी, आसिफ खान, नवेद और एहेतशाम हैं । उम्रकैद पाने वालों पर इस साजिश में मदद करने और रेकी करने के आरोप साबित हुए हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वे हाईकोर्ट जाएंगे।
बता दें कि हाल ही में स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 13 आरोपियों में से 12 को दोषी करार दिया था। एक आरोपी को बरी कर दिया गया था।
12 दोषियों ने हाल ही में पीड़ितों के परिवारवालों को चिट्ठी लिखी थी। नौ पेज के लेटर में लिखा था, ”हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ हाईकोर्ट में खड़े हों। कोर्ट में एक याचिका लगाएं, जिसमें रिक्वेस्ट की जाए कि असली गुनहगारों को सजा हो, निर्दोष लोगों को नहीं। फैसले से आपको खुशी और संतुष्टि मिलना स्वाभाविक है। हालांकि, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आपकी यह खुशी असली नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हम 12 आपके करीबियों की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम खुद पीड़ित हैं।”