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जनजीवन ब्यूरो / भोपाल । मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन से संबंधित धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2020 को शनिवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई। इसमें कैबिनेट ने इस विधेयक को पास किया गया। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 के ड्राफ्ट में 19 प्रावधान हैं। नये विधेयक के तहत अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विवाह के लिए 2 माह पहले सूचना देनी होगी। बगैर सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। इसमें विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा।