जनजीवन ब्यूरो / मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी धन शोधन जांच में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। मलिक को ईडी ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और वह तीन मार्च तक केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में है। मंत्री को बृहस्पतिवार को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। राकांपा नेता ने सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले को रद्द करने और एक विशेष अदालत द्वारा उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द करने की मांग की। मलिक ने अपनी तत्काल रिहाई और उच्च न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें “केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर मुखर आलोचक” होने के कारण अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है।