जनजीवन ब्यूरो
इलाहाबाद । ग्रेटर नोएडा में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों को एक और झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारन प्रोजेक्ट को 2 महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है. ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी और दो अन्य गांवों में हैं.
हाईकोर्ट ने जन कल्याण ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. ट्रस्ट का कहना है कि यह जमीन गंव की सोसायटी और तालाब की है. पतवाड़ी गांव में 2000 वर्ग मीटर, तुगलकपुर में 35000 वर्ग मीटर और कंस्ट्रक्शन और इतैहाड़ा में 6000 वर्ग मीटर में यह कंस्ट्रक्शन है.
बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर ये प्रोजेक्ट हैं, वह कब्रिस्तान की जमीन है. इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है. अब हाईकोर्ट ने बिल्डरों को 2 महीने का वक्त दिया है. हाईकोर्ट पहले भी सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने के आदेश दे चुका है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को ग्राहकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था.