जनजीवन ब्यूरो / वाराणसी । ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अजय मिश्र के साथ विशाल सिंह सहायक कमिश्नर नियुक्त किया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें। कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए।
कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी। सुबह नौ से 12 तक सर्वे किया जाएगा। बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग व तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की वादी पक्ष की अपील पर बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में बहस पूरी हो गई थी।
यहां बता दें कि श्रृंगार गौरी के रोजाना दर्शन पूजन की मांग को लेकर पांच महिलाओं की ओर से दायर वाद पर बीते आठ अप्रैल को अदालत ने अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
छह मई को कमीशन की कार्यवाही शुरू तो हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। सात मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर दी। इस प्रार्थना पत्र पर तीन दिनों से अदालत में सुनवाई चली। आज चौथे दिन फैसले आया।
उन्होंने कहा कि यह कमीशन की कार्यवाही रोकने का प्रयास है। पहले कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में आए फिर उस पर आपत्ति की जा सकती है या दूसरे सर्वे कमीशन की मांग की जा सकती है। सुनवाई के दौरान नियुक्त सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र, वादिनीगण, जितेंद्र सिंह बिशेन के अलावा सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी मामले पर गुरुवार की दोपहर दो बजे के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग सहित तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की वादी पक्ष की अपील पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया तो अदालत परिसर में खूब गहमागहमी नजर आई। अदालत ने फैसले में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं वीडियो रिकार्डिंग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट प्रेषित करने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया गया है।
अदालत ने किया स्पष्ट : बहुप्रतीक्षित अदालत के फैसले में इस बार शासन और प्रशासन के सहयोग से 17 मई के पूर्व संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियो रिकार्डिंग करके कोर्ट को उपलब्ध कराना है। सारा अधिकार जिलाधिकारी को अदालत ने ताला खुलवा कर कमीशन की कार्यवाही का निर्देश जारी किया है। सर्वे का विरोध करने वालों पर विधिक कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी प्रकार की मांगों को खारिज करते हुए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के साथ ही सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे और कमीशन की कार्यवाही पूरा कराएंगे। इस मामले में पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियो रिकार्डिंग का आदेश अदालत की ओर से जारी करने की जानकारी अधिवक्ताओं की ओर से दी गई।
ज्ञानवापी कमीशन कार्रवाई के संबंध में कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से गुरुवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की एडवोकेट कमिश्वर बदलने की मांग भी खारिज कर दी गई। स्पष्ट किया गया कि अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर बने रहेंगे। उन्हें 17 मई तक कोर्ट में पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कमीशन कार्यवाही के स्थल पर वादी, प्रतिवादी, अधिवक्तागण, एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक व कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं शामिल हो सकेगा। एडवोकेट कमिश्नर पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने व वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगी।
डीएम और पुलिस कमिश्नर ताला तोड़वाएं या खुलवाएं, कार्रवाई पूरी कराएं : कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस कमिश्नर को कमीशन कार्रवाई पूरी कराने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश में कहा है कि यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। जिला प्रशासन को अधिकार पूरा होगा कि ताला खुलवाकर या तोड़वा कर कमीशन की कार्रवाई पूरी कराएं। इस दौरान बाधा बनने वालों पर विधिक कार्रवाई करें और मुकदमा भी दर्ज करवाएं। वहीं कमीशन की कार्यवाही सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरा कराया जाएगा।
अदालत में रही गहमागहमी : दोपहर में अदालत ने फैसला लिखना शुरू किया तो परिसर में लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। हालांकि, फैसला दोपहर दो बजे के बाद आया तो अधिवक्ताओं ने पहले फैसले की प्रतियों का गहन अध्ययन शुरू किया ताकि गुरुवार को आए अदालत के फैसले पर आगे की रणनीति तय की जा सके। अदालत का फैसला आया तो परिसर में गहमागहमी का दौर शुरू हो गया। अदालत के फैसले को पढ़कर संबंधित पक्षों ने अधिवक्ताओं के साथ मंथन भी किया। वहीं ज्ञानवापी मामले में फैसला आने के बाद न्यायालय परिसर से बाहर निकलते ही उत्साहित अधिवक्ताओंं ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।