जनजीवन ब्यूरो / वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। वहीं वाराणसी में हर जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। वाराणसी कमिश्नर के मुताबिक शहर में धारा 144 लागू है और पुलिस के जवान लगातार शहर में गश्त कर रहे हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग को लेकर महिलाएं याचिका दायर की थी।