जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली । निर्भया कांड के बाद आज लगभग 10 महीने पहले हुए उबर रेप मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया है । हालांकि सजा 23 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।
गौर हो कि इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने सात अक्तूबर को इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह घटना 5 दिसंबर 2014 की है जब गुडगांव में एक कंपनी में काम करने वाली पीड़ित इंद्रलोक स्थित अपने घर वापस आ रही थी। आरोपी चालक शिवकुमार यादव को 7 दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जब महिला कैब प्रोवाइडर कंपनी उबर की टैक्सी में बैठकर बसंत बिहार से इन्द्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी। उसी समय आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था. घटना के दो दिन बाद ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी शिव कुमार यादव को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया था।
अंतिम दलील में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने अदालत में कहा था कि रिकॉर्ड में यादव के खिलाफ तमाम सबूत हैं, जो उसे दोषी साबित करते हैं और अभियोजन के 28 गवाहों में से किसी ने भी पुलिस केस के खिलाफ बयान नहीं दिया।
चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट के कार्यवाही आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें बचाव पक्ष को महिला सहित 13 अभियोजन के गवाहों को दोबारा इग्जैमिन करने की इजाजत दे दी गई थी।
महिला और दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था । इस वजह से ट्रायल कोर्ट में केस की कार्यवाही लगभग छह महीनों (10 मार्च से 10 सितंबर तक) तक बाधित रही थी ।